एक अधिकारी को एक से अधिक केवीएसएस में व्यवस्थापक पद का कार्यभार नहीं दिए जाने के निर्देश

सार 

Rajasthan : प्रदेश की क्रय-विक्रय सहकारी समिति में व्यवस्थापक पद पर कार्यरत अधिकारी को अब नहीं मिलेगा अन्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति का अतिरिक्त कार्यभार, सहकारिता विभाग ने अतिरिक्त कार्यभार के संबंध में जारी किए आदेश

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विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 3 मार्च | प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय सहकारी संघ (Rajfed) द्वारा विभिन्न क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (Kvss) के माध्यम से लगातार रबी और खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य (MSP) पर जिंसो की खरीद की जाती हैं, लेकिन सीजन में समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान एक अधिकारी को अन्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति  (kvss) का अतिरिक्त कार्यभार देने की स्थिती को लेकर अब सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में एक अधिकारी को एक से अधिक क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के व्यवस्थापक का कार्यभार नहीं दिया सकता हैं । जिसके क्रम में सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव (Cooperative Department Joint Secretary) दिनेश कुमार जांगिड़ ने एक कार्यालय आदेश जारी कर उसकी प्रतिलिपी सहकारिता विभाग पंजीयक एवं राजफैड प्रबंध निदेशक सहित समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, समस्त उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को भेजकर अक्षरशः पालना सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्दशित किया है।

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