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30 मार्च तक खरीफ ऋण जमा नहीं करवाने पर चुकाना होगा ब्याज

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बाड़मेर । डिजिटल डेस्क | 22 मार्च | जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक के जरिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन 2023 में अल्पकालीन फसली ऋण बांटा गया था, जिसका चुकारा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। वही, 31 मार्च को रविवार होने के कारण बैंकों एवं सहकारी समितियों का अवकाश रहेगा, जिसके चलते किसानों को अपनी वसूली 30 मार्च तक ही जमा करवानी पड़ेगी । जिले की नागदड़ा सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्रवणसिंह राठौड़ ने बताया कि किसान निर्धारित तिथि 30 मार्च तक अल्पकालीन फसली ऋण एवं बकाया अवधिपार ऋण की राशि जमा नहीं करवाते है तो उन्हें ऋण वितरण की तिथि से ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज सहित वसूली जमा करवानी पड़ेगी । इसी प्रकार, कायम बस्ती व्यवस्थापक सवाईसिंह ने बताया कि आगामी वर्ष 2024 में वितरित किये जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण के लिए नई साख सीमा स्वीकृत होगी, जो केवल उन्ही सदस्यों की स्वीकृत होगी, जिनकी बकाया ऋण वसूली 30 मार्च 2024 से पूर्व जमा की हुई होगी।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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