सिरोही, 22 मार्च। दी सिरोही सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली खरीफ, 2023 का चुकारा 31 मार्च 2024 से पूर्व करना होगा
बैंक के प्रबन्ध निदेशक पूनाराम चोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जाता है जिसका समय पर चुकारा करने पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एंव राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। खरीफ 2023 ऋण चुकारे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है उक्त तिथि से पूर्व ऋण चुकारा करने पर कृषकों से किसी भी प्रकार का ब्याज वसूल नही किया जाता है। नियत तिथि तक फसली ऋण का भुगतान नही करने पर खाता अवधिपार हो जायेगा, जिस पर अवधिपार ब्याज सहित कृषकों से ऋण वसूल किया जायेगा। कृषकों को चाहिये कि ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिये 31 मार्च 2024 से पूर्व बकाया फसली ऋण संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा करावें।