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कोर्ट की अवमानना करना पड़ा भारी, हाइकोर्ट ने सहकारी समिति अध्यक्ष को हाजिर कराने का दिया आदेश

सार 

Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश की आवमानना मामले में श्रीगंगानगर जिले की लक्खा हाकम ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेश करने का दिया निर्देश

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विस्तार 

जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 23 जनवरी | राजस्थान उच्च न्यायालय (High court) ने आदेश की पालना नहीं किए जाने पर सख्त रुख अपनाया हैं, गुरुवार को आदेश की पालना नहीं किए जाने पर सुनवाई कर राजस्थान उच्च न्यायालय (High court) न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने श्रीगंगानगर जिले की लक्खा हाकम ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष को अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया हैं,
दरअसल, गोपालसिंह के अवमानना याचिका मामले में अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि बकाया भविष्य निधि अंशदान और वेतन का भुगतान न्यायालय आदेश के बावजूद अध्यक्ष ने नहीं किया हैं, वही अध्यक्ष को अवमानना याचिका के नोटिस तामील होने और जमानती वारंट से तलब करने के बावजूद भी वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुई हैं। जिसको न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष को अरेस्ट वारंट से तलब किया । जिसके लिए रायसिंह नगर थाने के थानाधिकारी को आदेश दिया कि अध्यक्ष को 19 फरवरी की शाम 5 बजे तक दो महिला कांस्टेबल को साथ लेकर गिरफ्तार कर अगले दिन यानि 20 फरवरी को 2 बजे तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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