सार
Balotra News : धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुई अनियमितताओं और बाड़मेर-बालोतरा जिलों में अधिकारियों एवं कार्मिकों के खिलाफ जाँच, सी.सी.ए. नियम के अंतर्गत एवं घोटाला आदि के मामले को लेकर सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने विधानसभा में लगाया था सवाल
विस्तार
बालोतरा । डिजिटल डेस्क | 14 सितम्बर | जिले की धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुई अनियमितताओं को लेकर सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने सोलहवी विधानसभा में 21 जून को तारांकित प्रश्न पंजीबद्ध कराया था, जिसका सहकारिता विभाग ने हाल ही में जवाब दिया हैं, जिसके मुताबिक, सिवाना विधानसभा क्षेत्र की धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुई अनियमितताओं की जांच सहकारिता विभाग द्वारा दो बार करवाई गई, जिसमें पहली बार, सामान्य शिकायत की जांच जालोर सीसीबी तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला तथा दूसरी बार बालोतरा पीएलडीबी तत्कालीन सचिव जितेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत जांच की गई |
वही, जांच परिणाम के आधार पर इस प्रकरण में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 में दर्ज कर निर्णय पारित किया गया जिसके पश्चात बैंक द्वारा जेठाराम सहायक अधिशाषी अधिकारी को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम (सीसीए रूल्स) 16 के तहत आरोप पत्र देकर निलम्बित किया गया, जिसके बाद, जेठाराम द्वारा बैंक सेवा से स्वेच्छापूर्वक त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा 31 मई 2023 को बैंक सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया, साथ ही, सेवानिवृत्ति पर जेठाराम को 280035.00 ग्रेच्युटी एवं 485394.00 उपार्जित अवकाश के तौर पर भुगतान किया गया, इसके अलावा जांच में आरोपित राशि 375686.50 जमा करवाने का भी प्रतिउत्तर विभाग द्वारा दिया गया है।
सीसीए रुल्स में 8 मामले विचाराधीन
इसके अलावा विधायक द्वारा बालोतरा एवं बाड़मेर जिले में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए नियम के तहत विचाराधीन मामलो को लेकर भी सहकारिता विभाग से तारांकित प्रश्न किया गया, जिसके लिखित्त प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने कहा कि, बालोतरा जिले में ललित मीना सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बालोतरा एवं भवानी सिंह कविया सचिव प्राथमिक भूमि विकास बैंक बालोतरा के विरुद्ध सीसीए नियम के तहत मामले विचाराधीन है,
इसके साथ ही, सीसीबी बैंक स्तर पर 2 कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 04 मामले और नियम 17 के अंतर्गत 1 मामला विचाराधीन है तथा सीसीबी से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 1 कार्मिक के विरुद्ध मामला विचाराधीन हैं, वही, विभाग ने कहा कि विचाराधीन मामलों में से अभी किसी प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है, यह सभी मामले अभी प्रक्रियाधीन है और विचाराधीन प्रकरण निस्तारित होने पर आरोपित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी ।