सार
Ajmer : तीन सप्ताह कार्य बहिष्कार के पश्चात वापिस ऋण वितरण एवं वसूली कार्य में लगे अजमेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक, बैंक ने कुछ शर्तो के साथ वित्तीय अधिकार देने पर जताई सहमति

विस्तार
अजमेर । डिजिटल डेस्क | 4 अप्रैल | जिले में पिछले तीन सप्ताह से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में कार्यरत व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों द्वारा ऋण वितरण एवं ऋण वसूली के कार्य का बहिष्कार किया जा रहा था, इसको लेकर कल व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक संघर्ष समिति अजमेर के अध्यक्ष एवं केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर के मध्य वार्ता होने के उपरांत सहायक व्यवस्थापक को सोसायटी में लेन-देन का अधिकार देने पर सहमति बनी, हालांकि इसके लिए 5 मुख्य शर्ते निर्धारित की गई हैं, जिसमें वित्तीय अनियमितता, अपराधिक प्रकरण में दोषी न होने सहित संचालक मण्डल बोर्ड एवं संबंधित शाखा प्रबंधक की सहमति के साथ लेन-देने के लिए समिति स्तर से प्रस्ताव भिजवाने, के साथ सहकारिता विभाग पंजीयक की ओर से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का धारक तथा 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्ति होने की अनिवार्यता के अलावा 10 हजार की नकर प्रतिभूति के साथ 3 लाख की फिडिलिटी गारंटी और दो व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति तीन लाख रुपए की व्यक्तिगत जमानत तस्दीक हैसियत शुदा तथा चार्ज लेने वाले सहायक व्यवस्थापक की तस्दीकशुदा सम्पत्ति समिति के अध्यक्ष की निजी गारन्टी की अनिवार्यता की शर्त निर्धारित की गई हैं, इसके साथ ही, व्यवस्था की पूर्णतः अस्थाई बताया गया हैं, यह व्यवस्था स्क्रीनिंग शुदा व्यक्ति या नवीन नियुक्तियां होने तक के लिए उपलब्ध रहेगी । जिसके लिए शपथ पत्र भी लिया जाएगा । अब ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक पुनः अपने काम पर लौट गए है। वही व्यवस्थापक संघर्ष समिति द्वारा बैंक प्रशासन का आभार भी प्रकट किया गया है।



