
अजमेर । डिजिटल डेस्क | 1 अप्रैल | जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अधीन कार्यालय व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों द्वारा काश्तकारों के ऋण वितरण एवं वसूली कार्य को बाधित करने के मामले में सीसीबी अधिशासी अधिकारी ने समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों को पत्र लिखा हैं, जिसमें बताया गया हैं कि ऋण वितरण एवं वसूली कार्य बाधित होने से समिति के काश्तकारों सहित अन्य उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाए प्रभावित होने की स्थिति में समिति के कार्य को सुचारू से चलाने के लिए समिति के सहायक व्यवस्थापक को पाबंद करने, अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काश्तकारों को ऋण वितरण एवं वसूली सहित खाद-बीज वितरण की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है