ऋणों का नियमित चुकारा करने वाले नियमित कृषकों से नहीं वसूला जाएगा ब्याज

झुंझुनू, 19 मार्च। ब्याजमुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले नियमित ऋणी कृषको के लिए सम्पूर्ण ब्याज राशि अनुदान योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक संदीप शर्मा ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत समितियों के द्वारा खरीफ 2024 में वितरित रु. 1.50 लाख तक के अल्पकालीन फसली ऋणों का चुकारा देय तिथि 29 मार्च से पूर्व/तक (30.03.2025 एवं 31.03.2025 को अवकाश होने के कारण) करने वाले नियमित ऋणी कृषकों को सम्पूर्ण 7 प्रतिशत ब्याज राशि अनुदान  के रूप में उपलब्ध करवायी जा रही है। अर्थात उक्त ऋणों का नियमित चुकारा करने वाले नियमित कृषकों से कोई ब्याज वसूल नही किया जा रहा है। ऐसे किसान जिन्होने खरीफ 2024 में अल्पकालीन फसली ऋण समिति से प्राप्त किया है, उस ऋण का चुकारा 29 मार्च से पूर्व/तक कर योजना का लाभ उठावें।

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