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सहकारी सोसायटियों में स्वयं ऑडिटर नियुक्त करने की अंतिम तिथि 31 मई

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चूरू, 06 अप्रैल। सहकारी सोसायटियां अपने संचालक मंडल की बैठक में प्रस्ताव लेकर वर्ष 2022-23 की ऑडिट करने के लिए 31 मई तक ऑडिटर नियुक्त कर सकती हैं।सहकारी समितियों के क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी राजेश टाक ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 एवं नियम 2003 के नियम 73(4)के तहत प्रत्येक सोसायटी इस अवधि में या तो किसी चार्टेड एकाउंटेंट या चार्टेड एकाउंटेंट फर्म को नामजद नियुक्त कर सकती हैं। इसमें उसे दी जाने वाली ऑडिट फीस का विवरण भी होगा या फिर सरकारी ऑडिटर को नियुक्त करने का प्रस्ताव लिया जा सकता है। सरकारी ऑडिटर का प्रस्ताव नामजद नहीं होग। यह सामान्य प्रस्ताव होगाए जिस पर ऑडिटर की नियुक्ति क्षेत्रीय अंकेक्षक अधिकारी या विशेष लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार लिया गया ऑडिटर प्रस्ताव 31 मई तक सहकारी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन कर अपलोड करना होगा तथा प्रस्ताव की प्रतिलिपि विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय को व्यक्तिगत रूप से भिजवानी भी होगी। उन्होंने बताया कि यदि ऎसा प्रस्ताव 31 मई तक अपलोड नहीं होता व कार्यालय को प्राप्त नहीं होताए तो 1 जून से केन्द्रीय सोसायटियों में क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी द्वारा तथा प्राथमिक सोसायटियों में विशेष लेखा परीक्षक द्वारा स्वयं अपनी तरफ से ऑडिटर की नियुक्ति कर दी जाएगी।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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