जयपुर, 25 मई। राज्य के सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर्स, जो राज्य एवं राज्य के बाहर कार्यरत या निवासरत है, उन सभी के लिए जन आधार नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। स्वघोषणा एवं समर्थित दस्तावेज के आधार पर ही जन आधार नामांकन किया जाकर जन आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा, जिससे उनको RGHS का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
इस प्रक्रिया के सरलीकरण से राज्य सरकार द्वारा मई, 2021 से सीजीएचएस के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप विधायक, पूर्व विधायक एवं राज्य के सरकारी, अद्र्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों-अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस लागू की गयी है।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग निदेशक डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि आरजीएचएस के लक्षित लाभार्थी वर्ग राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवारों का राजकीय सेवा में आने से पहले तथा सेवा के दौरान सत्यापन हो जाता है। इस योजना के लाभों को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से लाभान्वित लक्षित वर्ग को देने की आवश्यकता को देखते हुये राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है।