Home जयपुर सहकारिता विभाग एक कार्यालय में एक ही पद पर पदस्थापन की अवधि संबंध में नहीं हैं नियम

सहकारिता विभाग एक कार्यालय में एक ही पद पर पदस्थापन की अवधि संबंध में नहीं हैं नियम

02 1017
File Photo

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 8 जून | राज्य में सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के एक अधिकारी का पदस्थापन एक कार्यालय में कितनी अवधि तक किया जा सकता हैं, इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं, दरअसल, विधानसभा (Legislative assembly) के अन्तः सत्र में विधायक देवेन्द्र जोशी के सवाल पर सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने हाल ही में लिखित प्रतिउत्तर दिया कि विभाग में एक कार्यालय में एक ही पद पर पदस्थापन की अवधि के संबंध में कोई नियम जारी नहीं किए गए हैं, इसके साथ ही, अधिकारी कर्मचारी का पदस्थापन राज्य हित में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाता हैं, इसके अलावा विधायक द्वारा जोधपुर जिले में अधिकारियों खिलाफ लंबित जांच प्रकरणों के संबंध में सवाल किया गया, जिसका जवाब दिया गया कि जोधपुर जिले में सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध 20 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 16 प्रकरण में अंतिम निर्णय दिया गया, वही 4 प्रकरण अभी तक लंबित है।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

error: Content is protected !!