Home | जयपुर | सहकारी समितियों के संचालक मण्डल में व्यक्ति लगातार 2 से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकेगा

सहकारी समितियों के संचालक मण्डल में व्यक्ति लगातार 2 से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकेगा

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जयपुर, 31 अक्टूबर। राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 28 की विद्यमान उपधारा (7-क) हटाई गई है।
अधिसूचना में हटाई गई धारा से कोई भी व्यक्ति अब संचालक मण्डल में लगातार दो से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकेगा। इससे सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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