आरटीआई एक्ट के तहत नहीं मिल रहीं हैं ग्राम पंचायतों से जानकारी

बाड़मेर । 10 दिसम्बर । डिजीटल डेस्क । जिले की पंचायत समिति गुड़ामालानी की ग्राम पंचायतों में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत जानकारी चाहने वाले आर.टी.आई कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारियों के पीछे दौड़ लगानी पड़ रही है। बिना सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यकर्ता आरटीआई आवेदन पत्र लेकर कभी ग्राम पंचायतों के कार्यालयों तो कभी पंचायत समिति मुख्यालय में ग्राम विकास अधिकारियों को तलाशते देखे जा सकते हैं। पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों में आरटीआई के तहत सूचना चाहने वाले आवेदन पत्र हाथों में लेकर पंचायत घर एवं पंचायत समिति मुख्यालय में ग्राम पंचायतों में पदस्थापन ग्राम विकास अधिकारी को तलाश रहे हैं। क्षेत्र का दौरा करते समय हमारे संवाददाता को आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि पंचायतों से जुड़ी सूचनाओं के लिए लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी को नामित किया होने के बावजुद आरटीआई कार्यकर्ताओं को उनके पीछे भागना पड़ रहा है। ग्राम विकास अधिकारी न तो ग्राम पंचायत मुख्यालय में ही मिल पाते हैं और न ही ग्राम पंचायतों में उनका कोई बैठने का समय निर्धारित है। जिस वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही गई सूचना समय पर नहीं मिल रही है।

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