सार
Balotra : जोधपुर संभाग में जालोर, सिरोही, बाड़मेर, फलौदी जिला कलेक्टरों ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने के संबंध में जारी किया आदेश, जबकि बालोतरा जिले में आदेश के अभाव में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की राशि बकाया होने के बावजूद निरंतर कृषि भूमि की हो रहा हैं रजिस्ट्री एवं इंतकाल का कार्य
विस्तार
बालोतरा । डिजिटल डेस्क | 10 अप्रैल | जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के सामने अल्पकालीन फसली ऋण (St Crop Loan) की वसूली को लेकर एक ओर समस्या खड़ी हो गई है। जहां यह ग्राम सेवा सहकारी समितियां कृषि भूमि का रहन किए बिना ही किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण एवं पशुपालन के लिए कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा हैं । लेकिन इन समितियों के कार्यक्षेत्र से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों द्वारा किसी स्थिती में कृषि भूमि का बेचान कर दिया जाता है। वही ऋणी की मृत्यु होने पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करवाया जाता हैं । जिससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वितरित ऋण की वसूली नहीं हो पाती है। अब जब जोधपुर संभाग के जालोर, सिरोही, बाड़मेर, फलौदी जिलों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने के पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से अदेय प्रमाण पत्र या बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने के पश्चात ही कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलेक्टरों द्वारा दिए गए हैं, जबकि इस मामले में सहकारिता विभाग पंजीयक मंजू राजपाल की ओर से 28 जनवरी 2025 प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया था । वही जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने बालोतरा जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मामला संज्ञान में लाया था, लेकिन जिला कलेक्टर की ओर से आदेश जारी नहीं किया जा रहा हैं । जबकि प्रदेश के अनेक जिलों के जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से बकाया नहीं प्रमाण लेने के बाद आगामी कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए हुए हैं, जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बकाया ऋण वसूली में मील का पत्थर साबित हो रहा है।