सार
राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में सख्ती करते हुए निर्देश दिए हैं कि पुराने ऋणों की वसूली के बाद ही नए ऋण दिए जाएं, जिनकी अवधि एक वर्ष होगी।
विस्तार

जयपुर। |डिजीटल ङेस्क 17 जुलाई |राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अब ऋण वितरण और वसूली को लेकर प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देशित किया है कि पहले वितरित किए गए ऋणों की वसूली सुनिश्चित की जाए, उसके बाद ही नए ऋण आवेदकों को लाभ दिया जाए।बैंक के महाप्रबंधक (परिचालन) पी.के. नाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले वितरित किए गए ऋणों की वसूली के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि 18 माह या 31 दिसंबर 2026 (जो भी पहले हो) तक हर हाल में पुराने ऋणों की वसूली सुनिश्चित की जाए।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए ऋणों का वितरण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। बैंक को जितने गोपालकों से पुराने ऋण की पूर्ण वसूली प्राप्त होगी, उतने ही नए गोपालकों को पोर्टल के जरिए नए ऋण का वितरण किया जा सकेगा।
एक साल में करना होगा ऋण का भुगतान
शीर्ष सहकारी बैंक ने नए ऋण वितरण के संबंध में भी नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब प्रत्येक नए स्वीकृत होने वाले ऋण के स्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा कि ऋण लेने वाले गोपालक को एक वर्ष की अवधि के भीतर ऋण का भुगतान करना होगा।शीर्ष बैंक के अनुसार, आर.आई.एस.एल. (RISL) द्वारा पोर्टल पर आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं, ताकि ऋण वितरण और वसूली की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को इन निर्देशों की पालना सख्ती से करने को कहा गया है।


