सार
Jalore : ऋणी किसान 31 मार्च 2026 तक अपना फसली ऋण जमा कराकर ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। समय पर भुगतान न करने पर किसानों को ब्याज देना होगा और वे डिफाल्टर हो जाएंगे।

विस्तार
जालोर | 27 मार्च | डिजिटल डेस्क | केंद्रीय सहकारी बैंक ने जिले के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बैंक के प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण ने बताया कि जिन किसानों ने खरीफ सीजन 2025 में अल्पकालीन फसली ऋण लिया है, वे 31 मार्च 2026 तक ऋण की राशि सम्बन्धित पैक्स की शाखा में जमा करवाकर ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि किसान इस निर्धारित तिथि तक भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले क्रमशः 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का फायदा मिलेगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसान न केवल ब्याज से बचेंगे, बल्कि वे आगामी खरीफ सीजन 2026 में दोबारा ऋण लेने के पात्र भी बने रहेंगे। इसके विपरीत, यदि कोई किसान 31 मार्च तक ऋण जमा नहीं करता है, तो उसे ब्याज में कोई छूट नहीं मिलेगी और उसे ऋण लेने की तारीख से पूरा ब्याज देना होगा। साथ ही, ऐसे किसानों को अवधिपार यानी डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य में ऋण प्राप्त करने की पात्रता खो देंगे। बैंक ने सभी किसान सदस्यों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले अपना बकाया चुकाएं।


