सार
Jaipur : राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की नहीं हुई पालना, अपेक्स बैंक ने हटाया SSO Login method
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 दिसम्बर | प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के माध्यम से शीर्ष सहकारी बैक (Apex Bank) एवं केन्द्रीय सहकारी बैको (DCCB) के माध्यम से भूमिधारक किसान को आधार आधारित बायोमैट्रिक से फसली ऋण वितरण के लिए गत सरकार के समय सहकारी फसली ऋण पोर्टल (FIG) लागू किया गया था, जो आज के समय में तकनीकी समस्या का शिकार होकर रह गए हैं, यह पोर्टल ऋण वितरण एवं वसूली के समय अधिकत्तर जिलों में रुक-रुक कर संचालित हो रहा हैं । वही इस वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित हैं, जिसमें से खरीफ सीजन में भी इस ही समस्यों की वजह से कई जिलों में अधिकत्तर किसानों को वंचित होना पड़ा था । परंतु FIG पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या के समाधान के लिए अपेक्स बैंक का आई.टी सेल किसी प्रकार की कवायद नहीं कर रहा हैं । जिससे प्रत्येक समिति में यह स्थिती बनी हुई हैं कि एक किसान को ऋण प्राप्त करने के लिए 30 मिनट तक प्रतिक्षा करनी पड़ रही हैं, शुरुआत में किसानों की डी.एम.आर बनाने और उसे चेक करने के पश्चात लोन स्वीकृत करते हैं, लेकिन उसमें भी सर्वर डाउन,फिंगर मैच नहीं होने, FIG Login में error आने जैसी अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है। जिससे दूर-दराज से आएं किसानों को खाली हाथ निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
किसानों ने कहा ई तो गजब सिस्टम हैं
एक सहकारी समिति के बाहर बैठे किसानों ने कहा कि सहकारी समिति में स्मार्ट सिस्टम फेल हो गया है। यह गजब सिस्टम हैं कि उन्हे पिछले तीन घंटे इंतजार करने के बाजवूद लोन नहीं मिल रहा हैं, उनके मुताबिक इतना समय तो राशन प्राप्त करने के लिए भी नहीं लगता हैं, उनके अनुसार सहकारी समितियों को भी राशन वितरण मशीन की तरह ऐसी मशीन उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे उगठें नहीं लगने की समस्या का तो समाधान हो सकें ।
हाईकोर्ट के निर्णय की नहीं होती पालना
हाल ही में दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (RSCB) ने एक आदेश जारी कर SSO Login की प्रक्रिया में बदलाव किया था । जिसमें उन्होने SSO ID Login method को हटाकर पूर्व की तरह KO code Login प्रक्रिया को लागू किया हैं । जबकि जिस समय FIG पोर्टल लागू हुआ था, तब प्रदेश की 209 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की गई थी । जिसमें हाईकोर्ट ने 19 जुलाई 2019 को एक निर्णय पारित किया था । जिसमें KO code को illegal बताया गया और SSO ID के माध्यम से FIG पोर्टल में Login की सुविधा करने के निर्देश दिए, जिसकी पालना पिछले सालों तक होती रही, लेकिन हाल ही में इस आदेश को ताक पर रखकर पूर्व की तरह KO code Login व्यवस्था को लागू कर दिया गया ।