सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के प्रावधानों में हुआ संशोधन

सार

Jaipur : सिविल स्कोर और स्वीकृत ऋण का विवरण क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज की वेबसाईट पर अपलोड करने की शर्त को किया गया विलोपित, अब गोपालकों को ऋण लेने में होगी आसानी

Portal File Photo

विस्तार

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 4 दिसम्बर | प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा के तहत सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई थी, जिसके प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे । इसी क्रम में सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय शोभिता शर्मा ने वित्त विभाग से राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के बिन्दु संख्या 2.2, 2.3, 2.7, 3.2, 3.3, 3.5, 5.2, 11.3, 11.8, 11.9, 12.3 एवं 13.6 में संशोधन पर सहमति के आधार पर शर्ता में संशोधन किया हैं, और संशोधित प्रावधान लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं समस्त प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक को पत्र भेजा है। जिसके मुताबिक सिविल में न्यूनतम 600 स्कोर की शर्त को विलोपित किया गया हैं, साथ ही स्वीकृत ऋण का विवरण क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज की वेबसाईट पर अपलोड करने की शर्त को विलोपित किया गया हैं

पैक्स-लैम्पस व्यवस्थापक की अनुशंषा पर भी मिलेगा ऋण

सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से जारी आदेशानुसार गोपालक द्वारा स्थानीय डेयरी सहकारी समिति को दुध का विक्रय किया जाता है, तो ऋण का अनुशंषा पत्र संबंधित डेयरी सहकारी समिति से प्रस्तुत करना होगा। वही स्थानीय डेयरी सहकारी समिति को दुग्ध का विक्रय नहीं करने वाले प्रकरणों में पैक्स एवं लैम्पस के व्यस्थापक की अनुशंषा आवश्यक होगी। साथ ही डेयरी सहकारी समिति को दुग्ध का विपणन करने वाले ऋणियों के मामले में डेयरी समिति के व्यवस्थापक द्वारा ऋण की वसूली में सहयोग देना होगा । अन्य मामलों वसूली के लिए उत्तरदायित्व पैक्स एवं लैम्पस व्यवस्थापक का होगा । वही गोपालन का कार्य करने वाली राजीविका महिला समूह की सदस्य को ऋण वितरण प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए है।

सीसीबी को देनी होगी स्वीकार्य दो व्यक्तियों की जमानत

सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने वाले केंद्रीय सहकारी बैंक जिनके पास Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise (CGTMSE) से Member Lending Institution की मान्यता प्राप्त नहीं हैं या कवरेज मिलना प्रारम्भ नहीं हो पाया हैं तो ऐसी स्थिती में वितरित किए गए ऋणों की सुरक्षा के लिए बैंक को दो व्यक्तियों की जमानत आवश्यक रुप से देनी होगी । इसके साथ ही ऋणी को ऋण राशि की समकक्ष राशि का जीवन बीमा करवाना होगा। जिसके लिए केंद्रीय सहकारी बैंक स्तर पर जीवन बीमा योजना प्रचलन में होने पर ऋणी द्वारा प्रीमीयम का भुगतान कर जीवन बीमा कवर प्राप्त करना होगा और यदि ऋणी का पूर्व में जीवन बीमा किया हुआ है तो पृथक से करवाना ऐच्छिक होगा।

error: Content is protected !!