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धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों की संपत्ति होंगी कुर्क

  • इस्तगासा में लापरवाही पर 2 उप रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी
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अवसायकों को संपत्ति चिन्हित करने के दिये निर्देश

जयपुर, 21 मार्च। रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज सिंह रतनू ने कहा कि आम लोगों की गाढी कमाई हडपने वाली विभिन्न मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों की संपत्तियों को शीघ्र ही चिन्हित किया जाए एवं चिन्हित संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों का पैसा गबन करने वाली ऐसी सोसायटियों के खिलाफ इस्तगासा दायर करने में भी तत्परता बरती जाए।
श्री रतनू मंगलवार को सहकार भवन में मल्टी स्टेट क्रैेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के अवसायकों की समीक्षा बैठक को वीसी के द्वारा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवसायक धोखाधड़ी करने वाली सोसायटियों की संपत्ति का पता करने के लिए पीड़ित लोगों से भी सम्पर्क करें एवं संपत्ति के बारे में जानकारी ले। उन्होंने कहा कि लेनदारियों एवं देनदारियों की भी विस्तृत सूचना तैयार करें।
उन्होंने कहा कि राज सहकार पोर्टल पर 1 लाख 10 हजार 523 शिकायतें प्राप्त हुई है तथा 10 हजार 636 इस्तगासे न्यायालय में प्रस्तुत किये गए है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस्तगासा दायर करने में शीघ्रता लाए और जिन पीड़ित लोगों को अभी तक सूचित नही किया है उन्हें सूचित करें। उन्होंने उप रजिस्ट्रार, सिरोही एवं उप रजिस्ट्रार, जयपुर द्वारा तीन-तीन सोसायटियों की निरीक्षण रिपोर्ट नहीं भेजने को गंभीरता से लिया।
रजिस्ट्रार ने इस्तगासा दायर करने एवं संपत्ति कुर्क करने में लापरवाही बरतने पर उप रजिस्ट्रार, बाड़मेर एवं उप रजिस्ट्रार, जोधपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सोसायटियों का निरीक्षण नही हुआ है उनका निरीक्षण करे एवं ऑडिट रिपोर्ट विभाग को भिजवायें। श्री रतनू ने लोगों को भी आह्वान किया कि अवैध या अपंजीकृत किसी भी सोसायटी में अधिक ब्याज के लालच में आकर निवेश ना करे एवं ठगी का शिकार नही बने।
सहकारिता विभाग की ओएसडी श्री महेन्द्र सिंह राघव ने कहा कि BUDS ACT 2019 के लागू होने की तिथि 21 फरवरी, 2019 को या इसके पश्चात यदि कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटी नॉन वोटिंग मेंबर से निवेश लेती है, तो निवेशक संबंधित पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 एवं BUDS ACT की धारा 3/21 के तहत सीधे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दोषी सोसायटीज की संपत्ति को कुर्क कर नीलाम करने का अधिकार सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारियों को प्राप्त हैं। अतः किसी सोसायटी की चल/अचल संपत्ति की जानकारी आमजन को है तो इसकी सूचना जिला उप रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को दे सकते हैं। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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