राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को जनवरी से दिसम्बर तक निःशुल्क खाद्यान्न का किया जायेगा वितरण 

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जालोर 11 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत माह जनवरी से दिसम्बर, 2023 तक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मुक्त खाद्यान्न वितरण करने का निर्णया लिया गया है जिसके तहत 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से 1 व 2 रूपए प्रति किलो में मिलने वाला गेहूँ निःशुल्क मिलेगा। 1 जनवरी से निःशुल्क गेहूँ का वितरण शुरू भी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विलय करते हुए योजना के तहत मिल रहे 5 किलो अतिरिक्त गेहूँ की व्यवस्था समाप्त कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से बीपीएल व अंत्योदय परिवारों को 1 किलो रूपए किलो व खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल एपीएल परिवारों को 2 रूपए किलो की दर से अनाज करवया जा रहा था। कोरोना काल से अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक सदस्रू को 5 किलो गेहूँ निःशुल्क वितरण किया गया। अब सरकार द्वारा दिसम्बर के पश्चात् इस योजना को आगे नहीं बढ़ाते हुए समाप्त कर दिया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को केवल राज्य सरकार की ओर से वितरित 5 किलो गेहूँ ही निःशुल्क मिलेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वितरित किया जाने वाला व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दोनों के गेहूँ का वितरण में जिला एक महीना पीछे चल रहा है, इसलिए दिसम्बर माह का गेहूँ माह जनवरी में वितरित किया जा रहा है। जनवरी माह में पात्र प्रत्येक उपभोक्ता को 10 किलो गेहूँ मिलेगा तथा माह फरवरी से केवल 5 किलो गेहूँ ही निःशुल्क मिलेगा।उन्होंने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिए है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को 1 जनवरी, 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने तथा समस्त लाभार्थियों को वितरण किये गये निःशुल्क खाद्यान्न की उल्लेखित/अंकित रसीद उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
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