जालोर 18 मई। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मध्यनजर किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक की गई है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान है।
जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव नारायण सिंह ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों को कोरोना महामारी में ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों में राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समझौता योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 को अवधिपार हो चुके है, ऐसे अवधिपार श्रेणी के किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे।
उन्होंने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को ऋण का चुकारा करने पर सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में माफी दी जायेगी। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए बैंक कार्यालय नम्बर 02973-222285, बैंक सचिव नारायण सिंह (9462878273), बैंक के अधिकारी प्रदीप वर्मा (9414565576) अथवा बैंक के कैशियर सुखराम विश्नोई (9982775501) से सम्पर्क किया जा सकता है।