जालोर 9 जून। सहकारिता विभाग द्वारा जिले के ऋणी कृषक सदस्यों के लिए एकमुश्त समझौता योजना-2020 की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई है।
दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक के.के.मीणा ने बताया कि सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार जिले की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि/अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं गैर निष्पादित आस्तियों में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि/अकृषि एकमुश्त समझौता योजना-2020 की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऋणी सदस्य जिनके विरूद्ध बकाया ऋण राशि अवधिपार एवं दिनांक 31 मार्च, 2020 को गैर निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) में वर्गीकृत हो चुकी है वे ऋणी सदस्य ऋण चुकाये जाने की राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर योजना का लाभ उठा सकते है।
उन ऋणी सदस्यों को ऋण राशि चुकाये जाने की दिनांक तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर (जो भी कम हो) साधारण दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। एकमुश्त समझौता योजना-2020 के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक. जालोर की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।