कोविड महामारी से अनुसूचित तथा ओबीसी वर्ग के किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उनके परिवार को जीविकोपार्जन करने के लिए मिलेगा 5 लाख का ऋण व अनुदान

जालोर 14 जून। कोविड महामारी से अनुसूचित व ओबीसी वर्ग के किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उनके परिवार को जीविकोपार्जन के लिए 5 लाख रूपये का ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक सुभाष चन्द्र मणि ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा कोविड महामारी के दौरान इन वर्गों के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता रखते हैं, उन परिवारों में से कमाने वाले मुखिया की कोविड महामारी के कारण मृत्यु हो गई है, ऐसे परिवारों को जीवकोपार्जन के लिए सपोर्ट फॉर मार्गिनलाइज इनडिविजुअल फॉर लाइवलिहुड एण्ड एन्टरप्राइज (स्माइल) योजना प्रारम्भ की गई है।
उन्होंने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना में प्रति परिवार 5 लाख रूपये जिसमें से 4 लाख रूपये ऋण एवं 1 लाख रूपये तक अधिकतम अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति सभी आवश्यक दस्तावेजों यथा- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए), मृत्यु प्रमाण पत्र (ड्यू टू कोविड), आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति के साथ परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जालोर के कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है। प्राप्त सभी आवेदकों की सूची 30 जून तक अनुजा निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

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