सार
राज्य सरकार ने पैक्स कर्मचारियों की स्क्रीनिंग मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) हटवाने के लिए विशेष अपील दायर की है। अदालत ने संघ को नोटिस जारी कर सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।
विस्तार

जोधपुर | सहकारी जगत की रिपोर्ट, 11 सितंबर |पैक्स (PACS) कर्मचारियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश (स्टे) को हटवाने की कवायद तेज कर दी है। इस मामले में पहले स्क्रीनिंग और जाँच के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसके खिलाफ राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर स्टे प्राप्त कर लिया था। अब सरकार इस स्टे को हटवाने (Vacate करवाने) के लिए हाईकोर्ट में विशेष अपील याचिका दायर कर रही है।इसी कड़ी में, राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर के मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने लिमिटेशन अधिनियम (Limitation Act) की धारा-5 के तहत दायर प्रार्थना-पत्र (एप्लिकेशन) पर प्रतिवादी राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की गई है, जिस पर प्रदेशभर के पैक्स कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं।


