सार
BharatPur: एडवाईजरी अनुसार प्रेस काउंसिल (प्रेस परिषद)/‘भारतीय प्रेस परिषद‘ (प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचार पत्र और समाचार ऐजेन्सियों के मानकों को बनाये रखने और उनमें सुधार के उद्देश्यों के साथ की गई थी।
विस्तार
भरतपुर, 06 नवम्बर। प्रेस काउंसिल (प्रेस परिषद)/‘भारतीय प्रेस परिषद‘ (प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया) नाम के अनुचित उपयोग पर रोक लगाने के सम्बंध में राज्य सरकार की ओर से एडवाईजरी जारी की गई है। आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सुनील शर्मा ने बताया कि प्रेस संगठनों द्वारा प्रेस काउंसिल (प्रेस परिषद)/‘भारतीय प्रेस परिषद‘ (प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया) नाम के अनुचित उपयोग के उदाहरण सामने आने पर इस सम्बंध में एडवाईजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जारी एडवाईजरी अनुसार प्रेस काउंसिल (प्रेस परिषद)/‘भारतीय प्रेस परिषद‘ (प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचार पत्र और समाचार ऐजेन्सियों के मानकों को बनाये रखने और उनमें सुधार के उद्देश्यों के साथ की गई थी।
प्रेस परिषद का सचिवालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली में स्थित है इसकी न तो कोई राज्य शाखा है और न ही इसकी ओर से कार्य करने के लिए समान या मिलते-जुलते नाम से किसी अन्य निकाय को अधिकृत/गठित किया गया है। बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के किसी अन्य संगठन द्वारा ‘प्रेस परिषद (प्रेस परिषद)‘ शब्द का उपयोग करना ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950‘ की धार 3 (पप) का उल्लंघन है।
जारी एडवाईजरी में जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई स्थानीय और सरकारी संगठन/निकाय प्रेस काउंसिल (प्रेस परिषद)/‘भारतीय प्रेस परिषद‘ (प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया) नाम का अनुचित उपयोग करेंगे तो उनके पंजीकरण को निषेध किया जाये अथवा उसमें सुधार किया जाये।