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राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 वंचित कृषक 31 मार्च से पहले योजना का ले सकते है लाभ

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उदयपुर 20 मार्च। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 की ऋण माफी योजना में वंचित कृषक 31 मार्च से पहले योजना का लाभ ले सकते है।
बैंक के प्रबन्ध निदेशक आलोक चौधरी ने बताया कि राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 जिसमें ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों का 30 नवंबर .2018 को बकाया फसली ऋण सरकार द्वारा माफ किया था, उसका योजना पोर्टल 31 मार्च को बंद होने जा रहा है। जिन किसानों ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 की ऋण माफी योजना का फायदा प्राप्त नहीं किया है, वे तुरंत संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। चौधरी ने बताया कि अभी भी जिले में 1092 कृषकों ने योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन करा लिया है परन्तु आधार सत्यापन नहीं करवाया है। उक्त सभी कृषक अपनी संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में उपस्थित होकर अपना आधार सत्यापन कराते हुए ऋण माफी का लाभ ले सकते है। जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिसों को ऋण माफी का लाभ दिया जायेगा।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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