सार
Jodhpur : क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां खंड जोधपुर ने सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के आदेश की अनुपालना में समस्त विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने वाली सहकारी समितियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में समितिवार वस्तुस्थिति से अवगत कराने के दिए निर्देश
विस्तार
जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 4 मार्च | प्रदेश की सहकारी समितियों में ऑडिट नहीं करवाने पर अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने गत दिनों आदेश जारी कर समस्त क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां खण्डवार निर्देशित किया, जिसके क्रम में जोधपुर क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी प्रशांत कल्ला ने कल विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही एवं जैसलमेर को एक पत्र लिखा हैं । जिसके मुताबिक जनवरी माह की एमपीआर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 613 सहकारी समितियां ऑडिट से शेष एवं 265 सहकारी समितियां बैकलॉग ऑडिट से शेष बताई है। साथ ही, पत्र में बताया गया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 (3) के अनुसार प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित है, समाप्ति के छः मास के भीतर-भीतर किए जाने का प्रावधान हैं । लेकिन धारा 54(3) की पालना करने में सहकारी समितियां विफल रही है।

वही विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी को अवगत कराया जाता रहा हैं कि सहकारी समितियों द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक को ऑडिट कार्य के लिए रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा हैं, जिस पर संबंधित सहकारी समिति के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में समितिवार वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश प्रदान करते हुए, सहकारी अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ऑडिट नही करवाने वाली सहकारी समितियों के विरूद्ध इसी माह में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।