फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसम्बर तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे किसान

सार

Jalore : जिले में रबी की फसलों में गेहूँ, जीरा, तारामीरा, ईसबगोल, सरसों, मैथी व चना तथा वाणिज्यिक फसल सौंफ, प्याज व टमाटर अधिसूचित है। रबी फसलों की कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत व वाणिज्यिक फसलां की 5 प्रतिशत प्रीमियम दर है।

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विस्तार

जालोर 21 दिसम्बर। किसानों को आर्थिक सहायता पहुँचाने व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया जाता हैं जिससे उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिल सकें। फसल बीमा के लिए कृषक अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2024 तक फसलां का बीमा करवा सकेंगे।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि जालोर जिले में रबी फसलों के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को अधिकृत किया गया है। जिले में रबी की फसलों में गेहूँ, जीरा, तारामीरा, ईसबगोल, सरसों, मैथी व चना तथा वाणिज्यिक फसल सौंफ, प्याज व टमाटर अधिसूचित है। रबी फसलों की कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत व वाणिज्यिक फसलां की 5 प्रतिशत प्रीमियम दर है। ऋणी कृषक 31 दिसम्बर, 2024 तक फसलां का बीमा करवा सकते हैं तथा जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं  वे 23 दिसम्बर,, 2024 तक बैंक में फॉर्म भरकर दे सकते हैं। वही अपनी फसलों में परिवर्तन के इच्छुक किसान 29 दिसम्बर, 2024 तक बैंक को लिखित में दे सकते हैं। 
उन्होंने बताया कि ऋणी कृषक सीएससी के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज यथा- बैंक डायरी, जमाबंदी, आधार कार्ड, बुवाई प्रमाण पत्र तथा किरायेदार कृषक इन दस्तावेजों के अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, भू-मालिक आधार कार्ड व सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किरायानामा स्वयं प्रमाणित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
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