सार
Jalore : जिले की बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों में का कार्यालय समय पर खुला रखने और समयबद्ध संचालित करने तथा व्यवस्थापकों को कार्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर के निर्देश, सीसीबी अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी ने जारी किया आदेश

विस्तार
जालोर । डिजिटल डेस्क | 31 जुलाई | जिले की बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक कार्यालय समय में मनमर्जी से इधर-उधर नहीं जा सकेंगे। अगर उनको वसूली कार्य, फील्ड कार्य, बैंक कार्य व अन्य विभागीय कार्य से कहीं जाना है, तो आने-जाने का समय और कार्यालय छोड़ने का कारण अंकित करना होगा। इसके लिए कार्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर रखने के निर्देश दिए गए हैं । यह निर्देश जिले की समस्त पैक्स कार्यालय समय पर खुला रखने और पैक्स समयबद्ध संचालित करने क्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र ने एक आदेश जारी कर दिए हैं । जिसमें एक से ज्यादा पैक्स का चार्ज होने पर सप्ताह के दिवस समितिवार निर्धारण कर सूचना पट्ट पर अंकन करने तथा व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में पैक्स में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक सेल्समेन द्वारा कार्यालय खुला रखने के अलावा, अन्य व्यक्ति /गैर-अधिकृत द्वारा कार्य नहीं करने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं । इसके अलावा, पैक्स की कार्य प्रणाली में उप नियमों, विभागीय नियम एवं आदेशों की कठोरता से पालना करने और भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, निष्पक्षता, समयबद्धता से संचालन मण्डल के निर्देशन में कार्य संपादित करने, वही इसमें लापरवाही, अनियमितता, असंवेदनशीलता संज्ञान में आने पर सख्त कार्यवाली अमल में लाने का कहा गया हैं ।

नियमित साधारण सभा हो आयोजित
सीसीबी अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पैक्स में संचालन मण्डल की नियमित बैठक तथा उपनियम अनुसार साधारण सभा आयोजित करवाना व्यवस्थापक का अनिवार्य कार्य है, साथ ही, सहकारिता मंत्री के विशेष निर्देश अनुरुप व्यवस्थापक द्वारा किसानों को फसली ऋण वितरण एवं वसूली के समय संवेदनशीलता का परिचय देने के अलावा पैक्स की ऑडिट समय पर करवाने एवं ऑडिट आक्षेपों का समयबद्ध निस्तारण करवाने के निर्देश दिए गए हैं ।