सार
Jalore : सीसीबी ने सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.स.वि.) एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर के “शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत राशि सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि” में जमा करवाने के पत्र की अनुपालना में जारी किया आदेश

विस्तार
जालोर । डिजिटल डेस्क | 13 फरवरी | जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) द्वारा वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत राशि सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि में जमा करवाने के लिए, जालोर सीसीबी प्रबंध निदेशक ने समस्त ऋण पर्यवेक्षक एवं शाखा प्रबंधक को पत्र भेजा हैं, जिसके मुताबिक सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार ने सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि में राशि जल्द-जल्द से जमा करवाने के निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान दिए, इसकी अनुपालना में समस्त शाखा प्रबंधक को पिछले वित्त वर्ष में लाभ में रहने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति के शुद्ध लाभ की एक प्रतिशत राशि सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि में भिजवाया जाने के लिए निर्देशित किया हैं । जारी पत्रानुसार संबंधित शाखा कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत राशि इस निधि में जमा नहीं करवाई जा रही हैं, जबकि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 धारा 48 (1) ब प्रावधना के तहत सहकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध लाभ की एक प्रतिशत राशि सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि में जमा किया जाना अनिवार्य है।