सार
Rajasthan News : राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 48 (1) (ख) के तहत सहकारी समितियों द्वारा अपने शुद्ध लाभ में से लाभ का एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा कराने का है प्रावधान

विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 15 फरवरी | प्रदेश में संचालित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को अपने शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत की राशि अब सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि (Cooperative Education and Training Fund) में जमा करानी होगी । वही, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 48 (1) (ख) के तहत सहकारी समितियों (Co-Operative Societies) द्वारा अपने शुद्ध लाभ में से लाभ का एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा कराने का प्रावधान है। लेकिन कई सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने लाभ का एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा नहीं करवाने पर, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक, समस्त सहकारी संस्थाओं को निर्देशित किया हैं कि अपने शुद्ध लाभ में से लाभ का एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।