सार
मामला जालोर जिले की पूनासा व दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति का हैं, जिसमें उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर की जांच के बाद सामने आया फर्जीवाड़ा, अब सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से व्यवस्थापक को आरोपी मानते हुए किया गया निलंबित
विस्तार
जालोर । डिजिटल डेस्क | 10 मई | जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीन संचालित दांतीवास एवं पूनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति में 6.48 करोड़ रुपए की फर्जी ऋण माफी करने वाले व्यवस्थापक रामलाल सैन को निलंबित करने का आदेश जालोर सीसीबी के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी किया गया है। दरअसल, जिले की पूनासा एवं दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति की एक शिकायत पर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर ने जांच करवाई, जिसमें सामने आया था कि पूनासा व दांतीवास जीएसएस में व्यवस्थापक ने 850 से अधिक अपात्र किसानों के नाम से फर्जी लोन उठा कर उनकी ऋणमाफी भी करवा दी, यह ऋण माफी वर्ष 2018 व 2019 में फसली ऋण माफी योजना के तहत की गई थी। विभाग ने इस मामले में जांच की, जांच में दोनों ही समितियों में कुल 6 करोड़ 48 लाख 34 हजार 656 रुपए का घोटाला सामने आया था और इसमें व्यवस्थापक रामलाल सैन को इस घोटाले का आरोपी माना था। उसके विरुद्ध भीनमाल थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले के अनुसार रामलाल सैन ने पूनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति में वर्ष 2018 व 2019 में कुल 3 करोड़ 76 लाख 23 हजार 523 रुपए का फर्जीवाड़ा किया और दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति में कुल 2 करोड़ 72 लाख 11 हजार 133 रुपए का फर्जीवाड़ा कर राजकोष को हानि पहुंचाई है।