खरीफ सीजन के फसली ऋण चुकाने में एक वर्ष की अवधि बाध्यता को हटाया अब 30 जून तक जमा होंगे खरीफ फसली ऋण

  • रबी सीजन के फसली ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाया
  • किसान अब 31 अगस्त तक जमा करा सकेंगे रबी फसली ऋण
जयपुर, 8 जून। सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते किसानों को रबी सीजन, 2020-21 में वितरित फसली ऋण को चुकाने में हो रही परेशानी के कारण ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं।
श्री आंजना ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों को फसल सीजन रबी 2020-21 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश दिये थे। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के इस निर्णय से 1 सितम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक फसली ऋण लेने वाले लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खरीफ, 2020 के अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली तिथि को 31 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ाने के पूर्व में निर्देश भी दिये थे। इस संबंध में भी किसानों के हित में खरीफ, 2020 के फसली ऋण चुकाने की तिथि को 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दी गई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में भी ऋण चुकाने की तिथि में अधिकतम एक वर्श की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जाते हैं। खरीफ सीजन में लिये गये फसली ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक तथा रबी सीजन में लिये गये ऋणों का चुकारा 30 जून तक करना होता है। किसानों के हित में लिये गये इस निर्णय से लाखोंं किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण की सुविधा मिलती रहेगी। किसानों को दी राहत
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