सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही नहीं हैं विचाराधीन

सार

Rajasthan News : 15वीं विधानसभा में तत्कालीन ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा के तारांकित प्रश्न के प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने लिखित जवाब दिया कि सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती और स्क्रीनिंग से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं

हाइलाइट्स

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के 3348 पद रिक्त
पैक्स सेवानियम 2022 के अनुसार सहायक व्यवस्थापको के पद डायिंग कैडर
File Photo

विस्तार

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 10 मार्च | राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत यानि विधानसभा (Assembly) में एक सवाल के जवाब में सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। दरअसल, विभाग ने 15वीं विधानसभा सदन में तत्कालीन ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा के तारांकित प्रश्न का हाल ही में लिखित जवाब दिया है। जिसके मुताबिक, प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के कार्यक्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के 3348 पद रिक्त है, वही प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां (Pacs) और वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (Lamps) के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम-2022 के अनुसार सहायक व्यवस्थापको के पद डायिंग कैडर होने के साथ-साथ वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

स्क्रीनिंग से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं हैं विचाराधीन

मूल सवाल के प्रति उत्तर में विभाग ने कहा हैं कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कार्यक्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकीय सेवा नियमों के तहत व्यवस्थापक पद पर स्क्रीनिंग के लिए सहकारिता विभाग द्वारा 28 जुलाई 2022 को आदेश जारी किया गया था, जिसमें केवल व्यवस्थापकों के पद की स्क्रीनिंग की जानी थी । वही, विभागीय आदेश के तहत जोन वाईज स्क्रीनिंग प्रक्रिया संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम जोधपुर जोन की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को 1 अगस्त 2022 से 5 अगस्त 2022 के मध्य संपन्न करने के निर्देश दिए गए थे । इसके अलावा, सवाल के जवाब में विभाग ने लिखित में कहा हैं कि जिन कर्मचारियों द्वारा अल्पसमय होने एवं 2021-22 की ऑडिट नहीं होने के कारण स्क्रीनिंग के लिए आवेदन नहीं किया गया, परन्तु स्क्रीनिंग के लिए योग्य है, की भी स्क्रीनिंग किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हेतु न्यूनतम कोरम 3 सदस्यो का

जोधपुर जिले की स्क्रीनिंग के मामले में विभाग ने उत्तर दिया हैं कि जोधपुर जिले में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 4 अगस्त 2022 को आयोजित की गई। व्यवस्थापक सेवा नियम 2008 खण्ड तृतीय नियम 4.2.2 के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हेतु न्यूनतम कोरम 3 सदस्यो का है, जिसमें प्रबन्ध निदेशक सीसीबी एवं समिति अध्यक्ष अनिवार्य बताते हुए विभाग ने जवाब दिया है कि जोधपुर जिले में व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग से संबंधित कार्यवाही वर्तमान में लम्बित नहीं है। 

error: Content is protected !!