सार
Jaipur : आरबीआई (RBI) ने केवाईसी (KYC) निर्देशों का पालन न करने और खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा न करने पर राजस्थान के जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है।

विस्तार
जयपुर, 3 जून। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने पर राजस्थान के ‘जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक’ पर ₹2 लाख (दो लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । केंद्रीय बैंक द्वारा यह आदेश 22 मई 2026 को जारी किया गया, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों के अंतर्गत आता है ।
यह कार्रवाई नाबार्ड (NABARD) द्वारा 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण के बाद शुरू हुई । निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । इस नोटिस पर बैंक के लिखित जवाब, अतिरिक्त दस्तावेजों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक पर लगे आरोप पूरी तरह सही थे ।
बैंक मुख्य रूप से दो मोर्चों पर विफल रहा, जिसमें पहला खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था न बनाना और दूसरा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने ग्राहकों के केवाईसी विवरण को अपडेट न करना शामिल था । भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है । साथ ही, इस जुर्माने के बाद भी बैंक के खिलाफ अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।


