पाली तहसील गंभीर सूखाग्रस्त घोषित

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जयपुर,6 दिसंबर । राज्य सरकार द्वारा पाली जिले में सतही जल और भू-जल की उपलब्धता में कमी, वर्षा की कमी, फसलों की ख़राब स्थिति और रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सूचनाओं  को ध्यान में रखकर पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव श्री पी. सी. किशन ने बताया कि खरीफ फसल संवत् 2079  में प्रभावित क्षेत्रों का सूखा प्रबन्ध संहिता 2016 के आधार पर आंकलन करके राजस्थान अफेक्टेड एरियाज(सस्पेंशन ऑफ़ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 के तहत पाली जिले की पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। कि अधिनियम की धारा 5 से 10 के प्रावधान पाली जिले की पाली तहसील  के सूखाग्रस्त ग्रामों में अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगे।
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