सहकारिता विभाग में एक निरीक्षक एवं एक सहायक रजिस्ट्रार निलम्बित

सार

Jaipur : निरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद त्वरित रूप से यह कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

विस्तार 

जयपुर, 28 अप्रेल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक के निर्देश पर सहकारिता विभाग के एक निरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद त्वरित रूप से यह कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधान कार्यालय, जयपुर में पदस्थापित निरीक्षक श्री जितेन्द्र चौधरी के विरूद्ध शराब के नशे में अपनी गाड़ी से रास्ता अवरूद्ध किया जाकर राहगीरों व पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 26 अप्रेल, 2025 को कानोता थाने में पंजीबद्ध हुई है। ऐसे में उनके विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। निलम्बन काल में श्री जितेन्द्र चौधरी का मुख्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर किया गया है। इसी प्रकार, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, श्रीमाधोपुर के मुख्य कार्यकारी के पद पर कार्यरत सहायक रजिस्ट्रार श्री हरिराम चौधरी के विरूद्ध भी उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। अत: राज्य सरकार द्वारा श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। इस सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव श्री दिनेश कुमार जांगिड़ द्वारा आदेश जारी किया गया है। निलम्बन काल में श्री हरिराम चौधरी का मुख्यालय कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर रहेगा।

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