प्रस्ताव प्राप्त होने पर बस्सी में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्रवाई – सहकारिता मंत्री

सार

Rajasthan News : विधानसभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित 7 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाएगी

विस्तार

जयपुर, 14 जुलाई। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित 7 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने बस्सी में गोदाम निर्माण से शेष रही 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी प्रस्ताव मंगवाकर गोदाम निर्माण करवाने का आश्वासन दिया।
सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 5 लाख नए कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी किसान सम्मान निधि के तहत कृषकों को लाभ दिया जाएगा।
इससे पहले विधायक श्री लक्ष्मण के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि जिला जयपुर ग्रामीण में 377 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 300 होनी चाहिये। न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रूपये तथा न्यूनतम अमानत की राशि एक लाख रूपये है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित 7 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्मित हैं। शेष 22 गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम निर्माण हेतु वैध स्वामित्व की भूमि उपलब्ध होने तथा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।
error: Content is protected !!