सार
Rajasthan News : सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा की ओर से सहकारिता मंत्री के साथ-साथ सहकारिता विभाग शासन सचिव व पंजीयक को पत्र लिखकर, किसान ऋण पोर्टल पर पैक्स स्तर से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दावा अपलोड किए जाने की अन्तिम तिथी भारत सरकार स्तर से बढ़ाने उठाई मांग
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 25 सितम्बर | प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियां (Pacs) एवं केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) को भारत सरकार से मिलने वाले 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान ऋण पोर्टल (KCC-ISS) पर डाटा अपलोड किया जाना आवश्यक हैं, वही, पैक्स स्तर पर डाटा अपलोड की अंतिम तिथि 21 सितबंर और डीसीसीबी स्तर से डाटा अपलोड की अंतिम तिथि 27 सितबंर निर्धारित हैं, इसकी अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन महासचिव सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा की ओर से सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और सहकारिता विभाग शासन सचिव व पंजीयक को पत्र लिखकर, किसान ऋण पोर्टल (KCC-ISS) पर पैक्स स्तर से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दावा अपलोड किए जाने की अन्तिम तिथी भारत सरकार स्तर से बढ़ाने की मांग उठाई गई है, ताकि राज्य के पैक्स एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आर्थिक हानि से बचाया जा सकें, साथ ही, सहकार नेता ने सहकारिता मंत्री से अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए प्रदेश के सहकारी साख आन्दोलन का नेतृत्व कर तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
स्टाफ की कमी के कारण कार्य पूरा नहीं
सहकार नेता ने बताया कि प्रदेश में पैक्स स्तर पर कार्मिक (व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक) नियोजित नहीं है एवं एक व्यवस्थापक के पास 3 से 4 समितियों का अतिरिक्त कार्यभार है, पैक्स कार्मिकों में नये पोर्टल पर कार्य करने की तकनीकी दक्षता-प्रशिक्षण का अभाव है, वही, लंबे समय से पैक्स कार्मियों को वेतन नहीं मिलने से असंतोष भी व्याप्त होने के साथ-साथ पैक्स स्तर पर सीमित संसाधानों के चलते अंतिम तिथि तक प्रदेशभर में संपूर्ण डाटा अपलोड नहीं हो पाया है।
तिथि नहीं बढ़ी तो होगी आर्थिक हानि
ब्याज अनुदान का डाटा भारत सरकार के पोर्टल पर शत प्रतिशत अपलोड नहीं होने की स्थिती में सहकार नेता आमेरा ने कहा कि राज्य की पैक्स एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारी अपूरणीय आर्थिक हानि होगी, जिसके परिणामस्वरूप पैक्स एवं डीसीसीबी आर्थिक रूप से कमजोरी की ओर अग्रसर होने की आंशका व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण नीति के तहत वर्ष 2022-23 में समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों से केवल फसली ऋण राशि की वसूली की गई है।