खरीफ फसली सहकारी ऋण अदायगी की अवधि बढ़ी

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जयपुर । डिजिटल डेस्क | 9 अप्रैल | गत साल खरीफ सीजन में केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) द्वारा किसानों को वितरित अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण का चुकारा करने की अवधी बढ़ा दी गई है। सहकारिता विभाग (Cooperative Department) संयुक्त शासन सचिव (Joint Secretary) दिनेश कुमार जांगीड ने इस संबंध में पंजीयक सहकारी समितियां जयपुर (Registrar Cooperative) एवं शीर्ष बैंक (RSCB) के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी कर कहा कि खरीफ, 2023 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि वित्त विभाग (Finance Department) से प्रदत्त सशर्त सहमति के आधार पर 31 मार्च 2024 को तीन माह बढ़ाकर 30 जून 2024 अथवा ऋण लेने की तारीख से 12 माह, जो भी पहले हो, किए जाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, सहकारिता विभाग की ओर से जारी पत्रानुसार, 31 मार्च 2024 तक के ब्याज अनुदान राशि का समायोजन वर्ष 2023-24 में प्रावधित राशि के विरूद्ध करने के साथ-साथ विस्तारित अवधि 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024 तक के ब्याज अनुदान की राशि का समायोजन वर्ष 2024-25 में प्रावधित बजट प्रावधान के विरुद्ध किया जाएं।

नाबार्ड के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता की हो पालना

सहकारिता विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, विभाग अल्पकालीन फसली ऋण के लिए नाबार्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा ताकि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त किए जाने पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव या कठिनाई नहीं हो। वहीं, आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2024 के मध्यनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते विभाग की ओर से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित किये जाने की बात पत्र में कही गई है।

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