सार
Rajasthan News : राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 54(3) के तहत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर-भीतर लेखा परीक्षा करवाने का हैं नियम, अब तक 2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियों ऑडिट से शेष, सहकारिता विभाग पंजीयक ने 30 नवबंर तक ऑडिट कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 7 नवम्बर | प्रदेश में संचालित 8207 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) में से 6143 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षा (Audit) का कार्य पूर्ण हुआ हैं जबकि 2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में ऑडिट कार्य शेष हैं, जिसको लेकर सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) मंजू राजपाल ने गत दिनों समस्त क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी (Regional Audit Officer) एवं विशेष लेखा परीक्षक (Special Auditor) सहकारी समितियां को पत्र लिखा हैं, जिसके मुताबिक राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54(3) के तहत प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर किए जाने का नियम निर्धारित हैं, लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंकेक्षणों द्वारा समितियों की निर्धारित समयावधि में ऑडिट नहीं कर अधिनियम के प्रावधनों एवं विभागीय पैनल पंजीकरण की शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा हैं । ऐसी स्थिती में अंकेक्षकों, सीए/सीए फर्मस् (Auditors, CA/CA Firms) को आंवटित समितियों की ऑडिट 30 नवंबर 2024 तक पूर्ण करने वही इस समयावधि में ऑडिट पूर्णनहीं करने वाले सीए/सीए फर्मस् के विरुद्ध विभागीय पैनल की शर्तो के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं ।
12909 समितियां ऑडिट से शेष
प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अलावा अन्य 23327 सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें से 10418 समितियों की ही वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट संपन्न हुई, वही 12909 समितियां ऑडिट से शेष हैं, इस स्थिती में भी सहकारिता विभाग पंजीयक ने 15 दिसम्बर तक ऑडिट पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही इस निर्धारित समयावधि में ऑडिट पूर्ण नहीं करने वाले सीए/सीए फर्मस् के विरूद्ध विभागीय पैनल की शर्तां के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए है।