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सहकारी समितियों के 154 प्रकरणों में 1 करोड़ 23 लाख की राशि होगी अपलेखित

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File Photo

हाइलाइट्स

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने जारी किए आदेश
संबंधित समितियों के आरक्षित निधि मद से होगी राशि अपलेखित
सर्वाधिक 38 प्रकरण उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में

जयपुर । डिजिटल डेस्क I 6 सितम्बर I प्रदेश की विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) के अधीन संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति (GSSS) में कार्यरत पूर्व कर्मचारियों के नाम से संपति नहीं हवाला देते हुए सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय (Registrar Office of Cooperative Department) ने 1 करोड़ 23 लाख से अधिक की राशि अपलेखित करने का आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक, राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 54 के अंतर्गत अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर से प्राप्त विभिन्न सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम की धारा 57(2) के अंतर्गत निर्णित 154 मामलों में राशि वसूली योग्य नहीं पाए जाने पर खण्डीय स्तर पर अपलेखन समिति की अनुशंसा के आधार पर समिति की आरक्षित निधि मद से राशि अपलेखित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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