
जयपुर । डिजिटल डेस्क I 24 दिसम्बर I राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियां मिनी बैंक के रुप में कार्य कर रहीं है। मिनी बैंको में गबन-अनियमितता के मामले सामने आने पर कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) पी. पी. माण्डोत (Additional Registrar (II) P. P. Mandot) ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक (Rajasthan State Cooperative Bank Managing Director) को एक पत्र जारी कर राज्य की समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों (central co-operative banks) के क्षेत्राधीन कार्यरत मिनी बैंको का निरीक्षण करवाए जाने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंको को यथोचित निर्देश जारी कर निरीक्षण कार्य 15 दिन में आवश्यक रुप से पूर्ण करवाकर विभाग को प्रगति से अवगत करवाने के लिए पत्र के माध्यम से कहा गया है।


