
जालोर । डिजिटल डेस्क I 23 दिसम्बर I प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हो. इस लक्ष्य की ओर विभाग द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं. जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारिता के ढांचे का विस्तार होगा तथा नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से किसानों को उनकी ग्राम पंचायत में ही ऋण सुविधा, खाद-बीज, ई-मित्र जैसी अन्य सुविधाएं मिलेगी।
उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सुनील वीरभान ने ऐसी ग्राम पंचायतें जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से वंचित हैं, वहां से प्रस्ताव मांगे हैं। इस बारे में संबंधित पंचायत के निवासी भी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 300 सदस्य, हिस्सा राशि न्यूनतम 3 लाख, अमानत पेटे एक लाख व नियमानुसार प्रवेश शुल्क एकत्रित होना आवश्यक है। संबंधित पंचायत से समिति के कार्यालय गोदाम भवन के लिए भूमि आवटंन का प्रमाण पत्र भी अपेक्षित है


