Home राज्य अवधिपार श्रेणी के किसानों का 50 प्रतिशत तक अवधिपार ब्याज होगा माफ

अवधिपार श्रेणी के किसानों का 50 प्रतिशत तक अवधिपार ब्याज होगा माफ

Demo Image

जालोर 13 दिसम्बर। जिले में भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणी किसान एकमुश्त समझौता योजना के तहत 31 मार्च, 2023 तक अवधिपार ऋण चुकाकर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
भूमि विकास बैंक के सचिव सुनील वीरभान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों के हित में वर्ष 2022-23 में एकमुश्त समझौता योजना 31 मार्च, 2023 तक लागू की गई है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों में राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समझौता योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2022 को अवधिपार हो चुके हैं। ऐसे अवधिपार श्रेणी के किसान अब 31 मार्च, 2023 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे।
उन्होंने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं उनके परिवार को ऋण का चुकारा करने पर सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में माफी दी जायेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए बैंक के कार्यालय दूरभाष नं. 02973-222285, बैंक अधिकारी प्रदीप वर्मा के मो.नं. 9414565576 अथवा बैंक के कैशियर सुखराम विश्नोई के मो.नं. 9982775501 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रकाश वैष्णव 25 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं । सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जय सत्यपुर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कर लोक सूचना एवं क्षेत्र का साथी समाचार पत्र में सेवा दी । उसके बाद पिछले कई सालों से मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का संचालन निरंतर कर रहें हैं ।

error: Content is protected !!