
जालोर 19 मई। जिला कलक्टर निशांत जैन ने लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए आहोर व तडवा ग्राम पंचायत में चारा डिपो खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।
जिला कलक्टर निशांत जैन ने बताया कि आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के निर्देशानुसार अभाव संवत् 2078 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आहोर ग्राम पंचायत एवं तडवा ग्राम पंचायत में चारा डिपो खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई हैं।
उन्होंने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति के तहत चारा डिपो स्वीकृति किये जाने की दिनांक से अभाव अवधि तक प्रभावी होगा। यह लाभ केवल लघु एवं सीमांत कृषकों को दिया जायेगा। पशुओं की संख्या का आंकलन पशु गणना पर आधारित तथा संगत होना चाहिए। चारा डिपो पर केवल लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके द्वारा संधारित पशुओं के अनुपात में चारा उपलब्ध करवाया जायेगा। चारा डिपो संचालित करने वाली संस्था को चारा परिवहन अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों को वितरित किऐ जाने वाले चारे पर ही उपलब्ध होगा। 50किमी से अधिक की दूरी से किये गये चारा परिवहन पर ही अनुदान देय होगा। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी चारा परिवहन की दरों के अनुसार चारा परिवहन अनुदान देय होगा। जिन लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा पशुओं को पशु शिविर में छोड़ दिया गया हैं उन्हें चारा अनुदान देय नहीं होगा। चारा परिवहन अनुदान, स्वीकृति दिनांक से अभाव अवधि 31 जुलाई, 2022 तक परिवहन एवं वितरित किये चारे पर ही देय होगा।


