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CM-OTS योजना में कर्ज चुकाने के बाद भी PLDB ने थमाया नोटिस, हाईकोर्ट ने लगाई वसूली पर लगाई रोक

सार 

Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाली के एक मामले में मृतक के वारिस से ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। PLDB द्वारा कर्ज चुकाने के बावजूद दोबारा नोटिस देने पर कोर्ट ने यह राहत दी…

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विस्तार 

जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 29 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने पाली जिले के एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मृतक ऋणी के वारिस से ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने यह आदेश सोजत, पाली निवासी जब्बार सिंह द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता के वकील गजराज सिंह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय पृथ्वी सिंह ने पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक से 2,50,000 रुपये का ऋण लिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह चुका दिया था। उनके निधन के बाद बैंक ने याचिकाकर्ता को मुख्यमंत्री बकाया ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना (OTS) 2025-26 के तहत ऋण चुकता करने का नोटिस दिया। याचिकाकर्ता ने योजना के तहत 26 जून 2025 को 70,000 रुपये की राशि भी जमा कर दी। अदालत को अवगत कराया गया कि सारा पैसा चुकाने के बावजूद PLDB ने 20 फरवरी 2026 को एक नया नोटिस जारी कर मृतक के नाम पर 2,41,600 रुपये का बकाया निकाल दिया। उच्च न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए PLDB के नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही, PLDB अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऋण वसूली के लिए कोई भी दंडात्मक या कठोर कार्रवाई न करें।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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