Home जोधपुर सोलंकियाताला सहकारी समिति के बोर्ड को भंग करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सोलंकियाताला सहकारी समिति के बोर्ड को भंग करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सार 

Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने सोलंकियाताला ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) के बोर्ड को भंग करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे निर्वाचित बोर्ड पुनः प्रभावी हो गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट (MKM NEWS Jodhpur)

विस्तार 

जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 25 फरवरी | राजस्थान उच्च न्यायालय (high Court) ने ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) सोलंकियाताला के निर्वाचित बोर्ड को बड़ी राहत देते हुए उसके भंग करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल,  अधिवक्ता मयंक राजपुरोहित के माध्यम से बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव पुरोहित की एकल पीठ ने 24 फरवरी 2026 को यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्यों को पद से हटाते हुए पूरे बोर्ड को भंग कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के तर्कों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर करने के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय माना और आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इस स्थगन के बाद अब समिति का निर्वाचित बोर्ड पुनः प्रभावी हो गया है, जिसे विभाग द्वारा विधिक प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हटाया गया था।

प्रकाश वैष्णव 25 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं । सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जय सत्यपुर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कर लोक सूचना एवं क्षेत्र का साथी समाचार पत्र में सेवा दी । उसके बाद पिछले कई सालों से मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का संचालन निरंतर कर रहें हैं ।

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