Home जालोर पैक्स और महिला जीएसएस के संचालक मंडल में बड़ा बदलाव; अब होंगे 4 अऋणी सदस्य

पैक्स और महिला जीएसएस के संचालक मंडल में बड़ा बदलाव; अब होंगे 4 अऋणी सदस्य

सार 

Jalore : जिले की सहकारी समितियों के संचालक मंडल में अब 12 में से 8 ऋणी और 4 अऋणी सदस्य होंगे। तीन माह में इन संशोधनों को अपनाना अनिवार्य है, अन्यथा ये स्वतः लागू माने जाएंगे।

विस्तार 

जालोर। डिजिटल डेस्क | 17 फरवरी | जिले की बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के आदर्श उप-नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए उप रजिस्ट्रार (D.R.) सहकारी समितियां जालौर द्वारा नोटिस जारी किया गया है । इसके अनुसार, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 11(1) के तहत इन संशोधनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब नए संशोधनों के तहत सहकारी समितियों के संचालक मंडल की संरचना में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अब नए प्रावधानों के तहत 12 निर्वाचित सदस्यों के बोर्ड में अब 8 ऋणी सदस्य और 4 अऋणी सदस्य होंगे। इनमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 1, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 1 तथा महिलाओं के लिए 2 आरक्षित  पद आरक्षित रखे जाएंगे । साथ ही अऋणी सदस्यों के लिए अब 1 के बजाय 4 वार्ड बनाए जाएंगे। इन वार्डों का गठन सदस्यता सूची में प्रवेश संख्या और दिनांक के बढ़ते क्रम के आधार पर किया जाएगा। खास बात यह है कि ये सभी 4 वार्ड अनारक्षित रहेंगे, लेकिन इनमें निर्वाचित होने वाले अऋणी सदस्य सोसाइटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। गौरतलब हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संचालक बोर्ड की संरचना का यह अनुपात पूर्व में 11 ऋणी और 1 अऋणी सदस्य का था ।

तीन माह की समय सीमा

उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान ने जिले की सभी सहकारी समितियों के अध्यक्षों और व्यवस्थापकों को निर्देश दिया है कि वे आगामी तीन महीने के भीतर साधारण निकाय की बैठक बुलाकर इन प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकार करें। यदि निर्धारित समय में समितियों द्वारा संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो विभाग द्वारा इन्हें स्वतः पंजीकृत मान लिया जाएगा।

महिला जीएसएस के नियमों में भी बदलाव

जिले में बहुउद्देश्यीय महिला प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आदर्श उप-नियमों में भी संशोधन के लिए उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 11(1) के तहत नोटिस जारी किया है। जिसके मुताबिक अब संचालक मंडल में 12 सदस्यों में से 8 ऋणी और 4 अऋणी सदस्य होंगे, जबकि पहले अऋणी सदस्यों की संख्या मात्र 1 थी। अऋणी सदस्यों के लिए वार्डों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई है। यह संशोधन सदस्यता सूची और प्रवेश तिथि के आधार पर लागू होगा। समितियों को तीन माह के भीतर साधारण निकाय की बैठक बुलाकर इन संशोधनों पर आपत्ति या सहमति देने का निर्देश दिया गया है।

प्रकाश वैष्णव 25 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं । सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जय सत्यपुर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कर लोक सूचना एवं क्षेत्र का साथी समाचार पत्र में सेवा दी । उसके बाद पिछले कई सालों से मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का संचालन निरंतर कर रहें हैं ।

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