सार
Rajasthan : सहकारिता विभाग ने राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के लिए ₹200.50 करोड़ की ऋण माफी ब्याज राशि हस्तांतरण के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने वित्त विभाग से प्राप्त टिप्पणी का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया संचालनकर्ता स्तर पर ही पूरी होगी

विस्तार
जयपुर। डिजिटल डेस्क | 4 फरवरी | राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के माध्यम से ऋण माफी (Loan Waiver) योजना के तहत ब्याज राशि के हस्तांतरण को लेकर विभाग ने प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। इसके लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों कर्मियों के आंदोलन से एक दिन पूर्व मंगलवार को सायं के समय सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) कार्यालय की अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) ज्योति गुप्ता ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर ऋण माफी ब्याज राशि के हस्तांतरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, शीर्ष सहकारी बैंक के पीडी खाते में जमा 200.50 करोड़ रुपये की राशि, जो ऋण माफी के 8 प्रतिशत ब्याज के रूप में है, उसे 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (SLDB) के पीडी खातों में स्थानांतरित किया जाना है। इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त टिप्पणी का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि एक पीडी खाते से दूसरे पीडी खाते में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया पीडी खाते के संचालनकर्ता के स्तर पर ही पूरी की जानी हैं।


